MP Sarkari Naukari : मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लोगों के लिए सरकारी पदों में समान मौका दिया जाएगा। अब राज्य की ओर से जारी होने वाली किसी भी सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आने वाले आवेदकों को सरकारी नौकरियों में बराबर के अवसर देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध की अधिसूचना सभी जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों,पीएस, सीईओ तथा सेक्रेटरियों को जारी कर दी गई है।
जानें क्या है आदेश
आपको बता दें मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गिरीश शर्मा ने आदेश जारी करते हुए पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण नियम 2021 के नियम 12 “रोजगार में समान अवसर के उप नियम(1)” के आलोक में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती के पदों में ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) को समान अवसर देने का प्रावधान किया गया है। आदेश में आगे लिखते हुए कहा गया है कि राज्य शासन के भर्ती आवेदन दस्तावेजों में लिंग संबंधी जानकारी भरनी होगी अथवा लिंग संबंधी जानकारी ली जानी है वहां पुरुष/महिला/ उभयलिंगी (Male/Female/Transgender) का भी अब से उपयोग किया जाए। एमपी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब राज्य की ओर से की जाने वाली किसी भी सीधी भर्ती के पदों में अब ट्रांसजेंडर का विकल्प देना अनिवार्य हो जाएगा।
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अब तक न था नौकरी का अधिकार
बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी तक ट्रांसजेंडर को किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने का अधिकार नहीं था लेकिन मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के जारी होने के बाद अब ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लोगों को भर्ती आवेदनों में पुरुष,महिला के बाद अब ट्रांसजेंडर की तीसरी के तहत भर्ती का मौका मिलने लगेगा।
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