Coaching: कोचिंग सेंटर की मनमानी पर अब लगेगी लगाम, लाया जा रहा ये कानून

Coaching: देश में इन दिनों कोचिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छी शिक्षा की तलाश में किसी ऐसे कोचिंग सेंटर की तलाश में रहते हैं जहां से उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके। बच्चों की जैसे-जैसे संख्या बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे कोचिंग सेंट्रस की मनमानी की भी खबरें सामने आती रहती हैं। ज्यादा फीस होने के कारण कई सारे बच्चे कोचिंग कर ही नहीं पाते हैं तो किछ बच्चे गलत विज्ञापनो से चल रहे कोचिंग सेंटर्स के झांसे में फंस जाते हैं। ऐसे ही मनमाने कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने की तैयारी राजस्थान की सरकार ने कर ली है।

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कोचिंग सेंटर पर लगेगी लगाम

राजस्थान सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2023 तैयार कर लिया है। विधि विभाग की तरफ से इसे मंजूरी भी मिल गई है। विधानसभा सत्र के दौरन इस बिल पर मुहर लग जाएगी। जिसके लागू होते ही अब कोचिंग सेंटर्स मनमानी नहीं कर सकेंगे। इस बिल के पास होते ही कोई भी सरकार की अनुमति के बिना शुरू नहीं कर सकेगा। इस कानून के तहत तीन माह के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाकर सर्टिफिकेट लेना कोचिंग सेंटर को जरूरी होगा। 50 स्टूडेंट वाले होम ट्यूशन सेंटर भी इसके दायरे में रखे जाएंगे। इसके साथ ही किसी भी कोचिंग सेंटर को अलग-अलग शाखा खोलने के लिए भी अलग-अलग लाइसेंस लेना होगा। सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का गठन होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार रूपए देने होंगे। इस कानून के लागू होने से मनमाने ढंग से कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

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