Education Policy: देश के सभी विद्यालयों में एडमिशन के नियमों में अब बड़ा बदलाव हुआ है। इन सभी बदलावों को सरकार ने पहले सरकारी और उसके बाद प्राइवेट विद्यालयों में लागू करने का मन बना लिया है। अभी सरकारी स्कूल्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जिससे पहले ही सरकार ने अपन पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के नियमों को लागू करने की घोषणा कर दी है। अब जिले में एडमिशन के लिए सभी सरकारी प्राइमरी एवं अन्य विद्यालयों में एडमिशन इन्ही के अनुसार किये जायेंगें।
क्या है नई पॉलिसी
जिले में सभी प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एडमिशन की प्रक्रिया में पहले विद्यालय के आस-पास के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन किया जायेगा।
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अगर ऐसा करने के बाद विद्यालय की अनुपातिक संख्या में कमी रहती है तो यह दायरा एक किलोमीटर से बढ़ा के तीन किलोमीटर तक का करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अपर प्राइमरी विद्यालयों के लिए यह दायरा पांच किलोमीटर तक का है। यह नियम अभी केवल चंडीगढ़ के स्कूल्स के लिए ही हैं। एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थी चंडीगढ़ के निवासी होने चाहिए।
एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा का भी होगा प्रावधान
प्राइमरी विद्यालयों में जहाँ डारेक्ट एडमिशन होंगे वहीं 9वीं क्लास के लिए प्रवेश के लिए एक लिखित परीक्षा कराने का नियम बनाया गया है। इस परीक्षा में केवल नए विद्यार्थियों को ही बैठना होगा। पहले से पढ़ते आ रहे विद्यार्थियों को उसी विद्यालय में सीधे प्रमोट किया जायेगा। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और फर्स्ट लैंग्वेज से सम्बंधित प्रश्न होंगें।
क्लास में सीट और माइग्रेशन पर भी बने नियम
प्राइमरी से लेकर सभी बड़ी क्लास तक के लिए विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। प्राइमरी के लिए यह संख्या 40 सीट और बड़ी कक्षाओं के लिए यह संख्या 45 बच्चे प्रति सेक्शन के अनुसार निर्धारित की गयी है।
अब आप आसानी से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने के लिए माइग्रेशन नहीं ले पायेगें क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब कोई भी विद्यार्थी नजदीकी स्थानीय स्कूल में एडमिशन के लिए माइग्रेशन नहीं निकलवा सकता है, यदि विभाग इसको आवश्यक समझेगा तो वह इसकी परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है।
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